तीन करोड़ की टैक्स चोरी में इंदौर डीआरआई ने दिल्ली के व्यपारी को गिरफ्तार किया

Image result for कस्टम टैक्सरतलाम : कस्टम टैक्स चोरी और टायर स्मलिंग के मामले डायरेक्अरड आंफ रेवेन्यू इंटीलिजेंस इंदौर की टीम ने दिल्ली के कारोबारी को गिरफ्तार किया है। कारोबारी से तीन करोड़ रुपए से अधिक की टैक्स चोरी का आरोप है। आरोपी को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी महेंद्र सिहं सोलेकी कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी व्यापारी की जमानत अर्जी खारिज कर उसे 20 मार्च तक जेल भेजने के आदेश दिए हैं।
इंटीलिजेंस के जांच अधिकारी हरिशंकर गुर्जर ने आरोपी दिल्ली के कारोबारी प्रेम भानुशाली को गिरफ्तार किया। प्रेमजी भानुशली ( 52 ) पिता जिरम भानुशाली दिल्ली के पीथमपुर ब्लांक का रहने वाला है।
डायरेक्टरड आॅफ रेवेन्यू इंटीजिजेस ने अनुसंधान के दौरान 16 जुलाई 2017 को टायर खरीदी के मामले में तीन करोड़ के टैक्स चोरी का प्रकरण 13 फरवरी 2018 को दर्ज किया था। इसमें कस्टम एक्ट की धारा तथा भारतीय दंड संहिता की धारा व के तहत केस फाइल किया। मामले में आरोपी प्रेमजी फरार था। जिसे े रतलाम से गिरफ्तार कर उसे रतलाम की कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर 20 मार्च तक जेल भेजने के आदेश दिए हैं।

कोर्ट में जमानत के लिए वकील उदयप्रताप सिंह ने पक्ष रखा कि अभियुक्त प्रेमजी भानुशली दिल्ली का स्थाई निवासी है। वह मैटल का व्यापार करता है, साथ ही फाइनेंस और प्रोपर्टी का भी प्व्यापा करता है। अभियुक्त एक छोटा व्यापारी होकर गुजरात से दिल्ली में सन 1996 से निवासरत है। अभियुक्त का व्यवसाय स्पष्ट और पारदर्शी है। ईमानदारी से इनकम टैक्स व अन्य टैक्स चुकाता है। डीआरआई के असिस्टेंट डायरेक्टर के द्वारा विनायक इंटरप्राइजेज और मेसर्स रित ट्रेडर्स से आयात करने के संबंध में कथन लेखबद्ध तीन करोड़ की टैक्स चोरी करवाने व दास्तसवेज प्रस्तुत करने के संबंध में समन किया गया था। अनुसंधान में यह भी स्पक्ष हुआ है कि अभियुक्त आयातकर्ता नहीं है। अर्थात् अभियुक्त का कोई दोष नही है, उसे जमानत का लाभ दिया जाए।
न्यायधीश महेंद्र सिंह सोलंकी ने मामले में सुनवाई कर निर्णय सुनाया कि अभियुक्त कस्टम एक्ट की धारा तथा भारतीय दंड संहिता कि धारा के अधिन दंडनीय अपराधी है। अभियुक्त पर 1 करोड़ रुपए से अधिक की कस्टम ड्यूटी न भरने तथा टायर की स्मलिंग का आरोप है। जमानत का लाभ देना अनुचित होगा। जमानत अर्जी खारिज की जाती है।

You are Visitor Number:- web site traffic statistics