10 हजार हितग्राहियों पर बैक डेट से थोपा जीएसटी

एक जुलाई 2017 से पहले के लीज रेंट बकायादारों को हाउसिंग बोर्ड ने चार प्रतिशत सर्विस टैक्स के स्थान पर 18 प्रतिशत जीएसटी का नोटिस थमा दिया है। जीएसटी जुलाई 2017 से प्रभावशील हुआ है जबकि इससे पहले के बकायादारो से सर्विस टैक्स लिया जाना है। अकेेले ग्वालियर में ही ऐसे 10 हजार से अिधक हितग्राही हैं, जबकि प्रदेश में इनकी संख्या एक लाख से अिधक है।

10 हजार हितग्राहियों पर बैक डेट से थोपा जीएसटी

हम इसमें सुधार करवाएंगे

 एक जुलाई 2017 से पहले हमारे यहां सर्विस टैक्स लगा करता था। उसके बाद से जीएसटी लागू कर दिया गया है। अगर किसी पर पहले के अमाउंट पर जीएसटी लग कर चालान मिला है तो हम उसमें सुधार करवाएंगे। रविंद्र सिंह, कमिश्नर, हाउसिंग बोर्ड, भोपाल

ये तो अवैध वसूली है

 जिन हितग्राहियों का एक जुलाई 2017 से पहले का बकाया है उन सभी के अमाउंट पर जीएसटी लगा दिया। जबकि यह गलत है। मैंने इस बारे में शिकायत की है। पहले चालान सुधारे जाएं तब बिल जमा करेंगे। ये तो सरासर अवैध वसूली है। डॉ. अरविंद मित्तल, निवासी डीडी नगर

िहतग्राहियों से नहीं वसूल सकते जीएसटी

 हाउसिंग बोर्ड एक जुलाई 2017 से पहले के बकाया लीज रेंट पर गुडस सर्विस टैक्स नहीं लगा सकता है क्योंकि उस समय जीएसटी का प्रावधान ही नहीं था। 2017 से पहले तो सर्विस टैक्स का प्रावधान था। माननीय उच्च न्यायालय ने इस संबंध में जजमैंट दिया हुआ है। हाउसिंग बोर्ड वर्ष 2017 के बाद के लीज रेंट पर ही हितग्राही से जीएसटी ले सकता है। एमके जैन, सीनियर एडवोकेट, इनकम टैक्स, जीएसटी

हाउसिंग बोर्ड वसूलता है लीज रेंट

हाउसिंग बोर्ड ने जो काॅलोनियां डवलप की थीं उनमें अधिकतर काॅलोनी नगर निगम के हैंडओवर हो गई हैं। जिसके कारण मेंटेनेंस चार्ज लगना बंद हो गया है। लेकिन इन मकानों से हाउसिंग बोर्ड लीज रेंट वसूलता है। यह रेंट दो सौ रुपए से लेकर आठ सौ रुपए तक है। जिन लोगों ने शुरु में मेंटेनेंस चार्ज नहीं दिया है उनको मेंटेनेंस चार्ज देने के बाद ही एनओसी मिलती है।

सौजन्य से: दैनिक भास्कर

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