10 लाख रूपये वार्षिक कारोबार वाले सेवाप्रदाताओं को पंजीयन कराना अनिवार्य

इंदौर : केन्द्रीय उत्पाद, सीमा शुल्क एवं सेवाकर आयुक्तालय ने स्पष्ट किया है कि ऐसे सेवाकर प्रदाता जिनका वार्षिक कारोबार 10 लाख रूपये या इससे अधिक है, उन्हें सेवाकर प्रभाग में पंजीयन करवाकर सेवाकर का भुगतान करना अनिवार्य है। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि नकरारात्मक सूची में दर्ज सेवाओं पर सेवाकर नही लगता लेकिन प्रतिलोम प्रभार व्यवस्था (रिवर्स चार्जेस मैकेनिज्म) के तहत कुछ सेवाओं पर 10 लाख रूपये से कम कारोबार होने पर भी सेवाकर देय होगा।
केन्द्रीय उत्पाद, सीमा शुल्क एवं सेवाकर आयुक्तालय, इन्दौर के प्रधान आयुक्त डॉ. एस.एल. मीना ने उक्त जानकारी देते हुये बताया कि उद्योगों को 90 लाख रूपये का वित्त वर्ष के दौरान कारोबार होने पर विभाग में घोषणा पत्रा जमा करना जरूरी होता है तथा ऐसे उद्योग जिनका सकल उत्पादन डेढ़ करोड़ रूपये वार्षिक से अधिक हो जाता है, विभाग में पंजीयन कराना अनिवार्य है।
प्रधान आयुक्त डॉ. मीना ने बताया कि वित्त वर्ष के दौरान तय की गई सीमा से अधिक सकल उत्पादन करने वाले उद्योग और सेवाकर प्रदाताओं द्वारा पंजीयन नही कराने तथा समय पर उत्पाद शुल्क और सेवाकर का भुगतान नही करने वालों के खिलाफ कार्यवाई की जाती है। उन्होंने ऐसे उद्योगों और सेवाकर प्रदाताओं से अनुरोध किया है कि यदि निर्धारित सीमा के दायरे में आ गये हैं तो नियमानुसार अपनी उत्पादन इकाईयाें और सेवाप्रदाता इकाईयों का पंजीयन करवाकर समय पर उत्पाद शुल्क और सेवाकर का भुगतान कर कानूनी कार्यवाई से बचे।
डॉ. मीना ने बताया कि चालू वित्त वर्ष के दौरान इन्दौर आयुक्तालय के अंतर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के 193 और सेवाकर के 1604 सेवाप्रदाताओं ने पंजीयन कराया है। उन्होंने बताया कि उद्योगों और सेवाकर प्रदाताओं का पंजीयन करना बेहद सरल है और इसके लिये विभाग की वेबसाईट www.aces.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की तिथि से दो कार्य दिवसों में पंजीयन संख्या प्रदान कर दी जाती है।
प्रधान आयुक्त डॉ. मीना ने बताया कि उद्योगों और सेवाकर प्रदाताओं की सुविधा के लिये केन्द्रीय उत्पाद, सीमा शुल्क और सेवाकर आयुक्तालय, इन्दौर के माणिकबाग स्थित कार्यालय में करदाता सुविधा केन्द्र स्थापित किया गया है। इस सुविधा केन्द्र पर किसी भी कार्य दिवसों एवं कार्यालयीन समय में उत्पादनकर्ता और सेवाकर प्रदाता संबंधित रेंज के अधिकारी, सहायक आयुक्त और उपायुक्त से सम्पर्क कर सकते हैं।
सौजन्य से : पल पल इंडिया

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