लुधियाना : मेकमाई ट्रिप ऑनलाइन कंपनी की ओर से की 70 करोड़ के सर्विस टैक्स चोरी और कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट की गिरफ्तारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले पर स्टे देकर डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सेंट्रल एक्साइज इंटेलीजेंस (डीजीएसईआई) को बड़ी राहत दी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को हुई सुनवाई वाले मामले के तार लुधियाना से जुड़े हैं। सराभा नगर स्थित डीजीएसईआई डिपार्टमेंट ने सर्विस टैक्स चोरी का यह मामला पकड़ा था। इसमें डिपार्टमेंट की टीमों ने जांच में पाया कि कंपनी कस्टमर्स से तो पूरी रकम वसूल रही हैं। लेकिन, सर्विस टैक्स अनुबंधित होटलों और एयरलाइंस को दी जाने वाली रकम पर ही जमा करवा रहीं है। जबकि, कानूनन कस्टमर्स से ली गई रकम पर सर्विस टैक्स जमा कराना चाहिए। इसके चलते डीजीएसईआई ने इस कंपनी को 70 करोड़ का जुर्माना लगाने के साथ कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट को भी गिरफ्तार किया था। कंपनी ने डिपार्टमेंट की इस कार्रवाई को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस पर हाईकोर्ट ने फैसला कंपनी के पक्ष में दे दिया था।
मेक माई ट्रिप की ओर से 70 करोड़ की सर्विस टैक्स चोरी का मामला
सौजन्य से :भास्कर न्यूज़