सीबीईसी का साढ़े छह हजार की नौकरी वाले को टैक्स नोटिस

नई दिल्ली : साढ़े छह हजार रुपये की नौकरी करने वाले पर डेढ़ करोड़ की टैक्स चोरी का आरोप, सुनने में अजीब लगता है लेकिन सच है। शहर में रहने वाला यह व्यक्ति परेशान है क्योंकि तीन माह में उसे यह पैसा जमा करने का नोटिस मिला है।
नई दिल्ली निवासी वाईसी कुरेले की कुरेले पान प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से नयागंज में फर्म है। अधिवक्ता संपूर्णानंद भट्ट के मुताबिक आशीष कुमार गुप्ता फर्म में सन् 2000 से बतौर क्लर्क नौकरी कर रहे हैं। 2007 में केंद्रीय उत्पाद सीमा शुल्क एवं सेवाकर के अफसरों ने नोएडा, कानपुर, बरेली समेत अन्य जिलों में स्थित कंपनी की फर्मो पर छापे मारे। बतौर आरोप विभाग ने डेढ़ सौ करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ी और विभिन्न जिलों में स्थित फर्म डायरेक्टरों पर टैक्स चोरी पर जुर्माना किया चूंकि कंपनी ने आशीष को कागजों में डायरेक्टर बना रखा था लिहाजा उन पर भी जुर्माना लगाया गया। कंपनी की ओर से मामला गाजियाबाद स्थित ट्रिब्यूनल ले जाया गया जहां गाजियाबाद केंद्रीय उत्पाद सीमा शुल्क एवं सेवाकर आयुक्त जेआर पाणिग्रह ने टैक्स चोरी पर की गई जुर्माने की कार्रवाई को सही करार दिया और तीन माह में जुर्माना अदा करने के आदेश दिए। कस्टम अधिकारियों ने ट्रिब्यूनल को दी अपनी रिपोर्ट में आशीष समेत आधा दर्जन कर्मचारियों को डमी डायरेक्टर भी बताया था। उधर, कंपनी ने आशीष को बाहर कर दिया, जिसके बाद अब वह परेशान है। ट्रिब्यूनल को दिए अपने बयान में उन्होंने यह बात कही है कि उन्हें मासिक 6500 रुपये वेतन मिलता था। उनका टैक्स चोरी से कोई लेना-देना नहीं है। फिलहाल आशीष कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, उन्हे कानून से राहत मिलेगा या नहीं देखना शेष है।
 स्रोत : दैनिक जागरण
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