सीबीआईसी ने किए सीमाशुल्क विभाग द्वारा जब्त सामान की सुरक्षा के नियम जारी

नई दिल्ली : सीमाशुल्क विभाग ने अपने अधिकारियों को कार्रवाई के दौरान जब्त की गयी मूल्यवान वस्तुओं के सुरक्षित रख रखाव के लिए डिजिटल सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली अपनाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने सीमाशुल्क विभाग द्वारा ऐसे सामान के भंडारण के विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि ऐसे सामान का भंडारण बार कोड के साथ किया जाना चाहिए, ताकि माल के आवागमन पर आसानी से निगाह रखी जा सके। सीबीआईसी ने विभाग के गोदामों में ‘ई-मालखाना’ प्रणाली अपनाने को भी कहा है। इस तरह की प्रणाली दिल्ली के सीमाशुल्क विभाग ने लागू की है। बोर्ड ने यह दिशानिर्देश मूल्यवान जब्त वस्तुओं की चोरी की कई घटनाओं के बाद जारी किए हैं। चोरी गए ऐसे माल में सोना इत्यादि भी शामिल हैं। वर्ष 2015 में केंद्रीय सतर्कता आयोग ने भी इस मुद्दे को उठाया था। इसके बाद एक समिति का गठन किया गया और उसने सीमाशुल्क विभाग द्वारा जब्त सामान की सुरक्षा के लिए कई सिफारिशें की। सीबीआईसी ने अब इस संबंध में समिति की सिफारिश पर दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसी के तहत नई तरह की सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (इंटेलीजेंट की मैनेजमेंट सिस्टम) और ई-मालखाना लागू किया जाना है। इसके तहत मूल्यवान वस्तुओं के गोदाम में सिर्फ अधिकृत अधिकारी ही जा सकेंगे। एक नई तरह की सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू की जाएगी जिसमें अधिकृत अधिकारी के पास एक विशेष चाबी होगी जिसके आधार पर वह गोदाम में प्रवेश कर सकेंगे। उनकी यह चाबी केवल बायोमीट्रिक सत्यापन के बाद ही काम कर सकेगी। इस सुरक्षा प्रणाली में एक और फीचर होगा, यह प्रणाली तब ही काम करेगी जब सीसीटीवी कैमरा चालू होगा। इससे गोदाम में लेन-देन या माल के आने-जाने का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी रखा जा सकेगा। गोदामों में इलेक्ट्रिॉनिक कांटा और एक्स-रे मशीन भी होंगी।

NBT

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