जयपुर | महानगर की आर्थिक अपराध केसों की विशेष कोर्ट ने रेडीमेड कपडों का निर्यात दिखाकर फर्जी बिलों के जरिए विदेशों में कपड़ों की कतरन भेज कर 3.14 करोड़ रुपए का ड्रा बैक लेने के अभियुक्त राधाबल्लभ गुप्ता, पंकज जसोरिया, पुनीत खुंटेटा व हरीसिंह को तीन-तीन साल कैद व 6-6 लाख रुपए जुर्माने की सजा दी है। अधिवक्ता बीएल ताखर ने बताया कि सीमा शुल्क विभाग ने कि 3 फरवरी, 2009 को डीआरआई ने आरोपियों के दो कंटेनरों की जांच की थी। इनमें कपड़ों की कतरनें भरी हुई थी, जबकि बिल रेडिमेड कपड़ों के थे। इन कंटेनरों के माल को मलेशिया निर्यात करना था। डीआरआई को जांच में पता चला कि आरोपियों ने कपड़ों का फर्जी निर्यात दिखाकर 3.14 करोड़ रुपए का ड्रा बैक लिया है।
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