टैक्स चोरी का माल पकड़े जाने पर होगी तुरन्त कार्रवाई

Image result for taxइलाहाबाद। जीएसटी लागू होने के बाद भी कर चोरी का माल मंगाने वालों पर कोई असर नहीं है। हालांकि यह काम बिना अफसरों के मिलीभगत से संभव नहीं है। इसे लेकर सरकार गंभीर है सो राज्य वस्तु एवं सेवा कर वाणिज्य कर विभाग के अफसरों को मार्ग में जांच के दौरान कर चोरी का माल पकड़े जाने पर एक घंटे के भीतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
सभी जोनल एडीशनल कमिश्नर एवं एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 एसआईबी को माह में तीन-चार दिन स्वयं फील्ड में जाकर प्रवर्तन कार्य में लगे अफसरों की समीक्षा करने और करापवंचित वाहनों का डिटेंशन करने को कहा गया है।
जीएसटी में बाहर से माल मंगाने के लिए ई-वे बिल की व्यवस्था है लेकिन कर चोरी करने वाले वाणिज्य कर विभाग की सचल दल इकाई के अफसरों से सेटिंग करके बिना ई-वे बिल के माल मंगा रहे हैं।
सीमेंट, लोहा, हार्डवेयर, कोयला, रेडीमेड, कपड़े, मोबाइल, कंप्यूटर, पार्ट्स, आदि दूसरे राज्यों से बड़े पैमाने पर कर चोरी से आ रहा है। शासन से लेकर मुख्यालय तक के अफसर इससे वाकिफ हैं। ऐसे में अपर मुख्य सचिव के निर्देश पर वाणिज्य कर कमिश्नर मुकेश कुमार मेश्राम ने कर चोरी पर लगाम लगाने के लिए सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया है।
उन्होंने सचल दल इकाई एवं एसआईबी को सघन प्रवर्तन कार्य करने और बिना बिल के माल लदा वाहन पकड़े जाने पर संबंधित व्यापारी को एक घंटे के भीतर डिटेंशन मेमो जारी करने तथा जमानत राशि तत्काल वैट से संबंधित लेखाशीर्ष में जमा करने को कहा है।
उन्होंने नए पंजीकरण के अनुपात में ई-वे बिल के लिए पंजीकरण न बढ़ने को गंभीरता से लेते हुए सभी एडीशनल कमिश्नर एवं एडीशनल कमिश्नर ग्रेड टू-2 यएसआईबीद्ध को भी कार्रवाई करने को कहा है।

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