जीएसटी कंपोजीशन रिटर्न में खरीद का विवरण जरूरी नहीं

ई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। जीएसटी के तहत कंपोजीशन स्कीम अपनाने वाले व्यापारियों को तिमाही रिटर्न जीएसटीआर-4 दाखिल करते समय उसके साथ खरीद का विवरण नहीं देना होगा। यह जानकारी वित्त मंत्रालय ने दी है।

कंपोजीशन डीलरों को जीएसटीआर-4 में तिमाही रिटर्न दाखिल करना है। लेकिन जीएसटी पोर्टल पर उनके रिटर्न फार्म में पंजीकृत सप्लायरों से खरीद का विवरण स्वत: अपलोड न होने के कारण उत्पन्न संशय को दूर करने के लिए मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी किया है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि जीएसटी के तहत कंपोजीशन डीलरों को जीएसटीआर-4 फार्म में टेबल-4 के सीरियल नंबर 4ए में खरीद का विवरण नहीं देना है। इस कॉलम में जीएसटी पंजीकरण से प्राप्त खरीद का विवरण आता है।

जीएसटी कंपोजीशन रिटर्न में खरीद का विवरण जरूरी नहीं

जीएसटी की कंपोजीशन स्कीम को 18 लाख से ज्यादा व्यापारियों ने अपनाया है। उनसे जीएसटी रियायती दर से देना होता है। उनके लिए जीएसटी का अनुपालन भी आसान है। इस स्कीम में वे व्यापारी आ सकते हैं जिनका वार्षिक कारोबार एक करोड़ रुपये से कम हो। अंर्नेस्ट एंड यंग के टैक्स पार्टनर अभिषेक जैन ने कहा कि मंत्रालय के स्पष्टीकरण से भ्रांतियां दूर करने में मदद मिलेगी। चूंकि उनके जीएसटी रिटर्न फार्म में खरीद का विवरण स्वत: अपलोड नहीं होता है, ऐसे में व्यापारियों के मन में कई सवाल उठ रहे थे। गौरतलब है कि जीएसटी के तहत पंजीकृत अन्य व्यापारियों के मामले में रिटर्न फार्म में पंजीकृत सप्लायर से खरीद का विवरण स्वत: अपलोड हो जाता है।

सौजन्य से: जागरण

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