कस्टम विभाग के डिप्टी कमिश्नर सहित 3 आरोपियों की कोर्ट ने डिस्चार्ज ऐप्लिकेशन सुनवाई के बाद खारिज कर दी।

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गाजियाबाद  : कस्टम विभाग के डिप्टी कमिश्नर सहित 3 आरोपियों की कोर्ट ने डिस्चार्ज ऐप्लिकेशन सुनवाई के बाद खारिज कर दी। कारोबारी नरेंद्र चुग ने विदेश से 2013 में माल मंगवाया था। उन्होंने टैक्स चोरी की नीयत से मंगवाए गए माल का विवरण गलत पेश किया था। माल को विभाग ने दादरी स्थित कंटनेनर डिपो में पकड़ा था। माल की जांच कस्टम विभाग के डिप्टी कमिश्नर शशिकांत कर रहे थे। उन्होंने माल छोड़ने के एवज में 5 लाख रुपये की डिमांड की थी। सीबीआई ने इस मामले में कस्टम विभाग के डिप्टी कमिश्नर शशिकांत, एयर इंडिया टिकिट सतीश गुप्ता और करोबारी नरेंद्र चुग को गिरफ्तार करके 29 नवंबर 2013 को जेल भेज दिया था। आरोपियों ने कोर्ट में डिस्चार्ज ऐप्लिकेशन दाखिल की थी। गुरुवार को कोर्ट ने सुनवाई के बाद डिस्चार्ज ऐप्लिकेशन खारिज कर दी।

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