नई दिल्ली- सरकार ने केंद्रिय उत्पाद शुल्क चोरी के 15 साल पुराने उन मामलों को वापस लेने का फैसला लिया है, जिनमें 5 लाख रूपये से कम राशि है। केंद्रिय उत्पाद एंव सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने एक बयान में यह जानकारी दी है।
इसके अनुसार,15 साल से अधिक पुराने उन मामलों में अभियोजन वापस लेने का आवेदन करने का फैसला किया गया है जो कि पांच लाख रूपये से कम राशि की उत्पाद शुल्क चोरी से जुड़े हैं। इस बारें में संबद्ध अदालत में आवेदन किया जाएगा। सीबीईसी ने इस बारें में अपने सभी प्रधान मुख्य आयुक्तों, मुख्य उत्पाद शुल्क आयुक्त को आदेश भेजा है।
सौजन्य से- हिन्दुस्तान