इस दिन से जीएसटी पर लागू होंगे TDS और TCS प्रावधान

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। देशभर में जब से जीएसटी लागू किया गया है, उसके बाद से लगातार इसमें कुछ न कुछ बदलाव सामने आ रहे हैं। अब सरकार ने जीएसटी के तहत स्रोत पर कर कटौती TDS और TCS प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए एक अक्टूबर की तारीख निश्चित की है।

केंद्रीय जीएसटी (CGST) के तहत अधिसूचित इकाइयों को वस्तु या सेवा आपूर्तिकर्ताओं के 2.5 लाख रुपये से अधिक के भुगतान पर एक प्रतिशत टीडीएस संग्रह करने की जरूरत है। साथ ही राज्य, राज्य कानून के तहत एक प्रतिशत टीडीएस लगाएंगे।

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ई-कॉमर्स कंपनियों को अब जीएसटी के तहत आपूर्तिकताओं को किए गए किसी भी भुगतान पर एक प्रतिशत टीसीएस संग्रह करने की जरूरत होगी। राज्य भी राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) कानून के तहत एक प्रतिशत टीसीएस लगा सकते हैं। ईवाई के कर भागीदार अभिषेक जैन ने कहा कि ई-कॉमर्स कंपनियों को टीसीएस के लिए तथा विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों, सरकारी कंपनियों को टीडीएस के लिए अपनी प्रणाली जल्द तैयार करनी होगी ताकि वे एक अक्टूबर से इस प्रावधान का अनुपालन कर सकें। कम समय को देखते हुए उद्योग को अब कमर कस लेना चाहिए। एएमआरजी ऐंड असोसिएट्स के भागीदार रजत मोहन ने कहा, ‘इन दोनों प्रावधानों से अर्थव्यवस्था में कर प्राधिकार की पहुंच और बढ़ेगी और व्यापक रूप से अप्रत्यक्ष कर के साथ प्रत्यक्ष कर की होने वाली कर चोरी पर लगाम लगेगी।’

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इससे पहले सरकार ने जीएसटी रिफंड को लेकर कारोबारियों पर बोझ को कम करने के मामले में कुछ और कदम उठाए थे। कारोबारियों से कहा गया है कि वह जीएसटी रिफंड अब सिर्फ जीएसटीआर- 2ए फार्म का प्रिंटआउट जमा कराकर ले सकते हें। उन्हें इसके लिए माह के दौरान की गई सभी खरीदारी के चालान जमा कराने की जरूरत नहीं है। जीएसटीआर-2ए खरीदारी पर मिलने वाली रिटर्न है, जो कि कंप्यूटर प्रणाली में अपने आप ही जनरेट होती है। यह रिटर्न कारोबारी और उसके आपूर्तिकर्ता के बीच होने वाले लेनदेन पर आधारित ब्यौरा होती है।

सौजन्य से: नवोदय टाइम्स

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