आयकर विभाग ने टीडीएस प्रमाण-पत्र यानी फॉर्म-16 को संशोधित किया

Image result for tds certificateनई दिल्ली, प्रेट्र : आयकर विभाग ने टीडीएस प्रमाण-पत्र यानी फॉर्म-16 को संशोधित किया है। इसमें मकान से आय तथा अन्य नियोक्ताओं से प्राप्त पारितोषिक समेत कई बातों को जोड़ा गया है। इस तरह से इसे अधिक व्यापक बनाया गया है, ताकि कर चोरी पर लगाम लगाया जाए। इसमें विभिन्न कर बचत योजनाओं, कर बचत उत्पादों में निवेश के संदर्भ में कर कटौती, कर्मचारी द्वारा प्राप्त विभिन्न भत्ते के साथ अन्य स्रोत से प्राप्त आय के संदर्भ में अलग-अलग सूचना भी शामिल होगी। फॉर्म-16 एक प्रमाण-पत्र है जिसे नियोक्ता जारी करते हैं। इसमें कर्मचारियों के टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) का ब्योरा होता है। इसे जून के मध्य में जारी किया जाता है और इसका उपयोग आयकर रिटर्न भरने में किया जाता है।

आयकर विभाग द्वारा अधिसूचित संशोधित फॉर्म 12 मई 2019 को प्रभाव में आएगा। इसका मतलब है कि वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न संशोधित फॉर्म-16 के आधार पर भरा जाएगा।

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