सीमा शुल्क विभाग के पास जब्त शराब की ‘बिक्री’ के लिए राजस्व विभाग एक नयी रूपरेखा पर काम कर रहा है। जब्त शराब के लिए बोलियां नहीं मिलने की वजह से विभाग यह कदम उठाने जा रहा है

Image result for daaruनयी दिल्ली : सीमा शुल्क विभाग के पास जब्त शराब की ‘बिक्री’ के लिए राजस्व विभाग एक नयी रूपरेखा पर काम कर रहा है। जब्त शराब के लिए बोलियां नहीं मिलने की वजह से विभाग यह कदम उठाने जा रहा है। अब विभिन्न सीमा शुल्क गंतव्यों पर जब्त शराब का निपटान या बिक्री शराब निपटान समितियों द्वारा किया जाएगा। मौजूदा दिशानिर्देशों के तहत जब्त शराब को कैंटीन स्टोर्स विभाग (सीएसडी), अन्य रक्षा प्रतिष्ठानों, पर्यटन विकास निगम और होटलों को बेचा जाता है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने एक सर्कुलर में कहा कि उसके संज्ञान में आया है कि सीमा शुल्क विभाग के फील्ड कार्यालयों को सीएसडी या अन्य रक्षा प्रतिष्ठानों से प्रतिक्रिया नहीं मिलने की वजह से जब्त विदेशी शराब को बेचने में दिक्कत आ रही है। सर्कुलर में कहा गया है कि राज्य आबकारी विभाग और भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) से मंजूरी मिलने में आने वाली परेशानियों की वजह से भी जब्त शराब के लिए बोली लगाने वाले नहीं मिल रहे हैं। वर्तमान में सीएसडी द्वरा विदेशी ब्रांड की शराब की थोक में सीधे खरीद की जा रही है। एफएसएसएआई स्पष्ट कर चुका है कि उसकी ओर से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) हासिल किए बिना आयातित शराब को बिक्री या उपभोग के लिए बाजार में जारी नहीं किया जा सकता। यदि शराब के नमूने व्यावहारिक नहीं पाए जाते हैं तो सीमा शुल्क विभाग को उस स्टॉक को नष्ट करना होगा। शराब की बिक्री में आ रही दिक्कतों के मद्देनजर सीबीआईसी ने सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या सीमा शुल्क आयुक्त को ‘शराब निपटान समिति’ का गठन करना होगा। यह समिति जब्त शराब के निपटान का आदेश देगी और संबंधित जांच एजेंसियों को ऐसी शराब को तेजी से निकालने के बारे में भी सलाह देगी।

source by : NBT