महानगर की ट्रांसपोर्ट फर्म से बिना बिल व बिल्टी के जीएसटी चोरी कर हार्डवेयर गैर प्रांतों को भेजा जा रहा है। बृहस्पतिवार रात जीएसटी की एसआईबी टीम ने एक ट्रांसपोर्ट फर्म सहित उसके दो गोदामों पर छापा मारकर दक्षिण भारत भेजा जा रहा माल सीज कर दिया है और जांच शुरू कर दी है।
इनमें से एक जगह 230 नग माल बिना बिल्टी के मिला, जबकि दो जगह 190 नग माल के बिल-बिल्टी संदिग्ध बताए जा रहे हैं, जिसकी जांच के बाद तस्वीर साफ होगी। अंदेशा लाखों की कर चोरी का है। बता दें कि बुधवार रात एक अन्य ट्रांसपोर्ट फर्म पर पड़े छापे व जांच के बाद यह दूसरा छापा है।
डीसी एसआईबी आरपीएस कौंतेय की टीम ने बृहस्पतिवार रात साउथ इंडिया ट्रांसपोर्ट कंपनी के मामू भांजा दफ्तर, झम्मनलाल कंपाउंड व एडीए कॉलोनी स्थित गोदामों पर छापा मारा। दफ्तर से 230 नग ताला, हार्डवेयर व बच्चों के खिलौने मिले। इनके बिल, बिल्टी नहीं थे। गोदामों से 90 व 100 नग माल मिला, जिनके बिल संदिग्ध थे। माल सीज कर जांच शुरू कर दी गई है।
जांच में पाया गया कि माल तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के लिए ट्रकों में लादा जा रहा था। वहीं, जिन फर्मों का माल है, उन्हें भी जांच के दायरे में लिया गया है। इस संबंध में डीसी एसआईबी आरपीएस कौंतेय बताते हैं कि साउथ इंडिया ट्रांसपोर्ट पर छापा किया गया था, वहां कुछ माल बिना बिल बिल्टी के और कुछ के बिल संदिग्ध मिले हैं। जांच की जा रही है। माल भेजने वालों को भी जांच में शामिल किया जा रहा है।
आरटीओ व जीएसटी की टीम पहुंची नीवरी, आठ ई-रिक्शे जब्त
रोरावर के नींवरी क्षेत्र में बिना पंजीयन व ट्रेड मार्क के ई-रिक्शे असेंबल कर रहे दुकान संचालकों के यहां शुक्रवार को आरटीओ व जीएसटी की टीम पहुंच गई। यहां से आठ रिक्शे जब्त किए गए हैं और चार ई-रिक्शा निर्माताओं पर आठ लाख रुपया जुर्माना आरटीओ ने ठोका है। इनकी खरीद-बिक्री को लेकर जीएसटी टीम जांच कर रही है। उसके अनुसार जुर्माना तय किया जाएगा।
बता दें कि पुलिस ने यहां बृहस्पतिवार को जांच की थी, जिसमें पाया गया था कि दिल्ली से पार्ट्स लाकर यहां ई-रिक्शा बिना पंजीयन व ट्रेड मार्क के असेंबल किए जा रहे हैं। इस पर पुलिस ने आरटीओ व जीएसटी को शामिल किया। उसी क्रम में शुक्रवार को पहुंची टीमों ने आठ रिक्शे सीज किए। इनमें से चार दुकानदारों पर आठ लाख रुपया जुर्माना नियत किया है।
सीओ प्रथम अशोक कुमार सिंह के अनुसार, जिनके रिक्शे सीज किए गए हैं और जुर्माना लगाया है, उनमें ईशान इंटरप्राइजेज से एक रिक्शा व एक लाख रुपया जुर्माना, ई परी इंटरप्राइजेज से एक रिक्शा व एक लाख रुपया, खान इंटरप्राइजेज से एक रिक्शा व एक लाख रुपया और सारथी इंटरप्राइजेज से पांच रिक्शा व पांच लाख रुपया जुर्माना तय किया है।
सौजन्य से : अमर उजाला