जीएसटी रिटर्न नहीं भरा तो कार्रवाई

समय पर जीएसटी रिटर्न दाखिल न दाखिल करने वाले कारोबारियों पर सरकार सख्ती बरतने जा रही है। अब लगातार दो बार रिटर्न नहीं भरने वाले कारोबारी अपना ई-वे बिल नहीं निकाल सकेंगे।

gst

सूत्रों ने ‘हिन्दुस्तान’ को बताया है कि वित्त मंत्रालय अगले हफ्ते इसको लेकर अधिसूचना जारी कर सकता है। जीएसटी काउंसिल के इस फैसले को जून से लागू किया जाना था। कारोबारियों की दिक्कतों के कारण सरकार इसे टालती जा रही थी, जो दूर हो चुकी है।

22 लाख  ने रिटर्न नहीं भरा : आठ नवंबर 2019 तक देश में 22 लाख कारोबारियों ने रिटर्न नहीं भरा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को अगले महीने से जीएसटी संग्रह में तेजी देखने की उम्मीद जताई थी।

बढ़ेगी मुश्किल
* रिटर्न दाखिल न होने पर ईवे बिल जारी नहीं कर सकेंगे कारोबारी।
* केंद्र अगले हफ्ते इसको लेकर अधिसूचना जारी कर सकता है।

 

सौजन्य से: हिंदुस्तान हिंदू