जीएसटी के चार दरों पर सहमति बनी अधिकतम दर २८ % शीतल पेय और लक्ज़री वाहनों पर कई जरुरी चीजें टैक्स फ्री

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जीएसटी की बड़ी बाधा पार, चार दरों पर सहमति ’सबसे ज्यादा 28 % दर तंबाकू, लक्जरी कार पर
जीएसटी की दरें
नई दिल्लीः आखिरकार जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) काउंसिल ने 1 अप्रैल 2017 से देश में जीएसटी लागू करने की एक बड़ी बाधा पार कर ली। केंद्र और राज्यों के प्रतिनिधियों वाली इस समिति में शून्य के अतिरिक्त जीएसटी की चार दरों पर सहमति बनी है। खाद्यान्न सहित खुदरा महंगाई दर की टोकरी में शामिल करीब 50 प्रतिशत वस्तुओं पर जीएसटी की दर शून्य रहेगी। अन्य वस्तुओं पर 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा। तंबाकू उत्पाद, शीतल पेय और लक्जरी गाड़ियों पर 28 प्रतिशत जीएसटी के अलावा अतिरिक्त सेस भी लगेगा। जीएसटी की ये दरें किन उत्पादों पर लागू होंगी इसकी विस्तृत सूची सचिवों की समिति तय करेगी।1सेस की दर फिलहाल तय नहीं है, लेकिन वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना है कि यह इन उत्पादों पर मौजूदा टैक्स तथा जीएसटी की अधिकतम दर के अंतर के बराबर होगा। तंबाकू उत्पादों पर फिलहाल 65 प्रतिशत टैक्स और शीतल पेय पर करीब 40 प्रतिशत टैक्स लगता है। इसका मतलब यह हुआ कि इन दोनों श्रेणियों के उत्पादों पर इससे कम टैक्स नहीं लगेगा। इसके अतिरिक्त मौजूदा स्वच्छ ऊर्जा सेस भी जारी रहेगा। दोनों प्रकार के सेस से जुटाई जाने वाली राशि से केंद्र सरकार राज्यों को संभावित राजस्व क्षति की भरपाई करेगी। माना जा रहा है कि जीएसटी की इस दर संरचना से महंगाई नीचे आ सकती है।1जेटली की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की दो दिवसीय बैठक के पहले दिन जीएसटी दरों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी की दरों को आम राय के साथ मंजूरी दी गई। हालांकि, सोने पर लगने वाली जीएसटी की दरों पर केंद्र और राज्यों के बीच सहमति नहीं बनने के कारण कोई फैसला नहीं हो सका। सरकार ने महंगाई को ध्यान में रखते हुए जीएसटी की दो स्टैंडर्ड दरें रखी हैं। जेटली ने कहा कि इसके तहत 12 और 18 प्रतिशत की दर का चुनाव किया गया है। इससे पूर्व 18-19 अक्टूबर को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में केंद्र ने जीएसटी की चार दरों 6,12,18 और 26 प्रतिशत का प्रस्ताव किया था। इस तरह अब आम लोगों के इस्तेमाल की चीजों पर छह प्रतिशत की जगह पांच प्रतिशत जीएसटी लगाने की सहमति बनी है जिससे निम्न आय वर्ग के लोगों को फायदा होगा।1जिन वस्तुओं पर फिलहाल उत्पाद शुल्क 12.5 प्रतिशत तथा वैट 14.5 प्रतिशत मिलाकर कुल टैक्स भार 30 से 31 प्रतिशत है, उन पर जीएसटी 28 प्रतिशत लगेगा। इस तरह यह दर पूर्व में प्रस्तावित 26 प्रतिशत की दर की अधिकतम दर से अधिक होगी। 28 प्रतिशत की श्रेणी में ज्यादातर व्हाइट गुड्स (टीवी, फ्रिज आदि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स) होंगे। साथ ही तंबाकू उत्पाद, शीतल पेय, लक्जरी कारें और पान मसाला पर भी जीएसटी की अधिकतम दर 28 प्रतिशत लागू होगी। हालांकि इन चारों उत्पादों पर अतिरिक्त सेस भी लगेगा। जेटली बोले कि इन उत्पादों पर सेस तथा मौजूदा स्वच्छ ऊर्जा सेस दोनों को मिलाकर जितना राजस्व आएगा, उससे केंद्र राज्यों को होने वाली राजस्व क्षति की भरपाई करेगा। इस तरह काउंसिल ने जीएसटी के अलावा अतिरिक्त सेस के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी है। जेटली से जब पूछा गया कि पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने जीएसटी की कई दरें रखने का विरोध किया है तो उन्होंने कहा कि सभी वस्तुओं को एक ही श्रेणी में रखना संभव नहीं है। इससे महंगाई बढ़ सकती है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि काउंसिल की बैठक में कांग्रेस शासित सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों ने जीएसटी की कई दरें रखने का समर्थन किया है।

सौजन्य से : दैनिक जागरण