6 माह तक जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं करने वालों को नोटिस दिए

लगातार छह महीने तक जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले कारोबारियों को वाणिज्यिककर विभाग ने नोटिस दिए हैं। जिन्हें नोटिस जारी किए हैं उन्हें सात दिन में जवाब देना होगा नहीं तो पंजीयन निरस्त हो जाएंगे। जीएसटी में जारी किए जाने वाले सभी सूचना पत्र ऑनलाइन डिजिटल सिग्नेचर किए जाकर व्यवसायी के लाग इन से डाउन लोड किए जा सकते हैं।

सीजीएसटी, एसजीएसटी एक्ट के तहत ऐसे व्यवसायी जिनके द्वारा माह दिसंबर 2017 से माह जून 2018 तक निरंतर 6 महीने की अवधि से विवरणी जीएसटीआर 3 बी फाइल नहीं किए है। ऐसे व्यवसायियों को जीएसटी पंजीयन निरस्ती हेतु जारी किए जाने वाला कारण फार्म जीएसटी आरईजी 17 कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किए हैं। रतलाम वृत्त 1 में 86 व्यवसायियों को जीएसटी पंजीयन निरस्ती हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए गए है। संबंधित व्यवसायियों को कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब एवं लंबित समस्त जीएसटीआर 3 बी विलंब शुल्क सहित निर्धारित तिथि तक देना होगा। अन्यथा उनके जीएसटी पंजीयन निरस्त हो जाएंगे। सहायक आयुक्त राज्य कर विजय नागर ने बताया सभी व्यवसायी मोबाइल में जीएसटी की ओर आने वाले एसएमएस और ईमेल को ध्यान से देखे और यह सुनिश्चित कर ले कि उनके द्वारा नियमित रूप से जीएसटीआर 3 बी दाखिल किए जा रहे हैं अथवा नहीं। ऐसा ना हो कि उनके द्वारा एक भी जीएसटीआर 3 बी दाखिल नहीं की गई हो और उनका जीएसटी पंजीयन निरस्तीकरण हेतु जारी फार्म जीएसटी आरईजी 17 स्वत: ही समाप्त हो जाए। एेसी स्थिति में व्यवसायी का जीएसटी पंजीयन पंजीयन तारीख से निरस्त हो जाएगा और उक्त अवधि नियमानुसार कर निर्धारण किया जाकर कार्रवाई हो सकती है।

सौजन्य से: दैनिक भास्कर

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