5 करोड़ रुपए से अधिक टर्न ओवर है तो 30 जून तक जमा कर सकते हैं टैक्स

वित्तीय वर्ष 2017.18 और 2018.19 के तहत जिन लोगों का अभी तक वस्तु एवं सेवाकर के तहत टैक्स जमा करना बचा हैए वह 30 जून या फिर इससे पहले टैक्स जमा कर लें। नहीं तो इसके बाद प्रति दिन 200 रुपए की दर से टैक्स की राशि में फाइन जमा करना होगा। पहले टैक्स जमा करने की आखिरी तारीख 31 मार्च तय की गई थी। सर्कुलर जारी कर दिया गया है।

इसके लिए कारोबारियों और सीए ने दिया था सुझाव

वित्तीय वर्ष 2017.18 के दौरान हुए कारोबार का जीएसटी ऑडिट करने और वार्षिक रिटर्न दाखिल करने के लिए कारोबारियों को 7 फरवरी 2020 तक का समय दिया गया था। वहीं वित्तीय वर्ष 2018.19 के लिए 31 मार्च 2020 तक समय दिया गया है। इस संबंध में कारोबारियों और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का कहना है कि पिछले वित्तीय वर्ष और वर्तमान वित्तीय वर्ष के जीएसटी ऑडिट करना मुश्किल है।

जिले में 5 हजार से अधिक टैक्सपेयर हैं

क्ष्5 हजार से अधिक टैक्स पेयर्स दुर्ग जिले के रहने वाले हैं

क्ष्50 हजार से अधिक लोग पूरे छत्तीसगढ़ में है रजिस्टर्ड

क्ष्12ण्42 लाख कारोबारियों से विभाग को जीएसटी रिटर्न लेना है

क्ष्5 करोड़ से अधिक वालों को ऑडिट करना होगा

नई डेडलाइन द्वतय समय में भी टैक्स नहीं देने वाले व्यापारियों से फाइन के रूप में वसूले जाएंगे प्रतिदिन 200 रुपएए जारी किया सर्कुलर

बिक्री की जानकारी पहले बना लेंरू सीए महावीर जैन ने कहा कि टैक्स पेयर्स समय रहते बिक्री की सारी जानकारी बना लें। उसके बाद उसे एक एक कर नंबर के अनुसार सिस्टम में डाल दें। आखिरी समय में किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं होगी। विलंब शुल्क और पेनल्टी देने से भी कारोबारी बच सकते हैं।

कुल टैक्स ही लिया जाएगाए नहीं लेंगे ब्याजरू पहले कुल टैक्स और ब्याज दोनों को मिलकर अधिभार सहित टैक्स लेने का प्रावधान था। उसमें सुधार किया गया है। अब 1 जुलाई 2017 के बाद से लेकर अब तक टैक्स की राशि ही ली जाएगी। उस पर ब्याज नहीं लगेगा। टैक्स का भुगतान 30 जून 2020 तक करना होगा। इसमें किसी तरह की पेनल्टी और ब्याज नहीं ली जाएगी।

दो करोड़ टर्न ओवर वालों को नहीं लगेगा विलंब शुल्करू अब सिर्फ 5 करोड़ या इससे अधिक के टर्न ओवर वाले कारोबारियों को ही विलंब शुल्क लगेगा। पहले 2 करोड़ या इससे अधिक से विलंब शुल्क लेने का प्रावधान था। जीएसटीआर .1 अब वैकल्पिक होगा। अतिरिक्त टैक्स जमा करने पर रिफंड तक मिलेगी।

पहले भी ऑडिट करने की तिथि बढ़ाई हैरू उनका कहना है कि वित्तीय वर्ष 2017.18 के ऑडिट के लिए 31 दिसंबर 2018 तक समय दिया गया था। बाद में जीएसटी काउंसिल ने छत्तीसगढ़ के कारोबारियों के लिए इसकी तारीख 7 फरवरी 2020 तक आगे बढ़ाई। 12ण्42 लाख कारोबारी हैंए जिनका टर्न ओवर 2 करोड़ या इससे अधिक है।

नंबर कैंसिल हुआ तोरू 14 मार्च या इससे पहले तक जिनका नंबर कैंसिल हो गया है और उन्हें जीएसटी रिटर्न जमा करने में दिक्कतें हो रही है तो 30 जून के पहले पुराने नंबर को फिर से शुरू कर सकते हैं। विभाग की ओर से 30 जून 2020 तक रजिस्ट्रेशन नंबर को कैंसिल किया गया था।विभाग में पता करना होगा।

 

सौजन्य से: दैनिक भास्कर

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