2 करोड़ से कम की शुल्क चोरी में अब नहीं होगी सर्राफा कारोबारी की गिरफ्तारी

2 करोड़ से कम की शुल्क चोरी में अब नहीं होगी सर्राफा कारोबारी की गिरफ्तारी  नई दिल्ली : वित्त मंत्रालय ने आभूषण कारोबारियों की एक बड़ी चिंता को दूर करने का प्रयास किया। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि राजस्व विभाग के अधिकारी दो करोड़ रुपए से कम के उत्पाद शुल्क चोरी के संदिग्ध मामलों में न तो आभूषण कारोबारियों को गिरफ्तार करेंगे और न ही उनके खिलाफ मुकदमा चलाएंगे। इसके अलावा जिन आभूषण विनिर्माताओं का शुल्क भुगतान एक करोड़ रुपए से कम होगा उनका पहले दो साल में कोई उत्पाद शुल्क आडिट नहीं किया जाएगा।
मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ऐसे आभूषण विनिर्माता जिनका शुल्क भुगतान एक करोड़ रपये से अधिक लेकिन 3 करोड़ रपये से कम है, का प्रत्येक दो साल में एक बार आडिट कराया जाएगा। वहीं 3 करोड़ रपये का शुल्क भुगतान करने वाले कारोबारियों का हर साल आडिट होगा। सरकार ने बजट में चांदी को छोड़कर अन्य आभूषणों पर इनपुट के्रडिट के बिना एक प्रतिशत का उत्पाद शुल्क लगाने तथा इनपुट क्रेडिट के साथ 12.5 प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगाया है।
इसका देशभर के सर्राफा कारोबारियों ने जोरदार विरोध किया था। इस विरोध के बाद सरकार ने इस मुद्दे पर अशोक लाहिड़ी समिति का गठन किया था। सरकार ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए 13 जुलाई को कई उपायों की घोषणा की थी। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने अब इस बारे में अधिसूचनाएं और सर्कुलर जारी किए हैं।
सौजन्य से : पंजाब केसरी

You are Visitor Number:- web site traffic statistics