हर माह दाखिल करने होंगे दो रिटर्न

Image result for हर माह दाखिल करने होंगे दो रिटर्नबिहार। अब जीएसटी के तहत करदाता को हर माह दो रिटर्न – जीएसटीआर-1 (कंपनी के आपूर्तिकतार्ओं के लिए) और जीएसटीआर-2 (इसके खरीदारों के लिए) दाखिल करना होगा। जीएसटीआर-1 में फर्म को बीते महीने की गई सभी खरीदारी का विवरण देना होगा। जिन सप्लायर से वस्तु एवं सेवाओं की खरीद की गई है, उसका डिटेल भी देना होगा। यह आंकड़ा जीएसटीआर-2 में दिखेगा और इसके आधार पर ही फर्म इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने में सक्षम होंगी। आईआईबीएम सभागार में जीएसटी पर जागरूकता सेमिनार वक्ताओं ने ये जानकारी दी। मुख्य वक्ता के रूप में कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज के डिप्टी कमिश्नर ओमप्रकाश सिंह अपनी टीम के साथ मौजूद थे। उन्होंने फाइलिंग, डॉक्यूमेंटेशन से लेकर इस भावी टैक्स संरचना के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी। इस जीएसटी जागरूकता सेमिनार सह कार्यशाला का आयोजन पटना मैनेजमेंट एसोसिएशन (पीएमए), बिहार स्टेट प्रॉडक्टिविटी काउंसिल एवं इंडियन इंस्टिट्यूट आॅफ बिजनेस मैनेजमेंट (आईआईबीएम) ने संयुक्त रूप से किया।
सेमिनार में बताया गया कि कंपनी को आपूर्तिकतार्ओं से प्राप्त बिलों को जीएसटीआर-1 में अपलोड करना होगा और अपनी बिक्री को जीएसटीआर-2 में दिखाना होगा। आपूर्तिकर्ता/खरीदार के पास अधिकार होगा कि वह दी गई सूचना को स्वीकार करे, उसमें बदलाव करे या उसे रद्द करे।
अगर दोनों पक्ष बिलों को स्वीकार करते हैं तो एक अन्य फॉर्म जीएसटीआर-3 स्वत: जेनरेट होगा, जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया जा सकता है। शून्य ट्रांजेक्शन वालों को भी शून्य के रूप में रिटर्न दाखिल करने के नियम के पीछे के कारणों को भी तर्कसंगत तरीके से स्पष्ट किया गया। आईआईबीएमके डीजी प्रो. उत्तम कुमार सिंह ने बताया कि किस तरह जीएसटी कानून आनेवाले दिनों में देश में व्यापार और प्रबंधन के मूल स्वरूप को सकारात्मक रूप में बदलने जा रहा है। उन्होंने इसके लिए व्यापारियों सहित जीएसटी के सभी संबंधित पक्षों को इसके प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया।
पटना डेयरी प्रोजेक्ट के प्रबंध निदेशक सह बिहार प्रॉडक्टिविटी काउंसिल के अध्यक्ष सुधीर कुमार सिंह ने सर्विस टैक्स के संबंध में अपने अनुभव को साझा किया।
उन्होंने कहा जीएसटी आने के बाद पूरी टैक्स संरचना बेहद सरल हो जाएगी। मौके पर आईआईबीएम के विद्यार्थियों ने जीएसटी पर अपना पॉवर प्वाईंट प्रेजेंटेशन दिया।

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