नई दिल्ली : निजी कंपनियों के लिए सेंट्रल एक्साइज रजिस्ट्रेशन हेतु अब परमानेंट एकाउंट नंबर (पैन) अनिवार्य कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है तो, सेंट्रल एक्साइज में आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगा।
मैन्युफैक्चरिंग में ईज इन डूइंग बिजनेस को सुधारने के लिए वित्त मंत्रालय ने रजिस्ट्रेशन के नियमों को भी आसान बनाया है। अब ऑनलाइन आवेदन करने के दो दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। वित्त मंत्रालय ने अपने ऑर्डर में कहा है कि अब रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए किए गए आवेदन में प्रॉपराइटर का पैन नंबर का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। इसमें कहा गया है कि सरकारी विभागों को ऑनलाइन आवेदन करने के दौरान पैन नंबर की अनिवार्यता से छूट रहेगी। सरकार के अलावा अन्य विभागों के आवेदनकर्ताओं को पैन नंबर देना अनिवार्य होगा।
आवेदनकर्ता को अपना ई-मेल पता और मोबाइल नंबर भी लिखना होगा। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आवेदन करने से समय कम लगेगा और दो दिन में रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। नए आसान तरीके के तहत केवल पूरा भरा हुआ आवेदन फॉर्म ऑनलाइन जमा करना होगा। इसके बाद केवल दो कार्यदिवस में रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन जारी किया जाएगा। इसमें दस्तावेजों की जांच नहीं की जाएगी और न ही दस्तावेजों और स्थान का सत्यापन भी नहीं किया जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया भरोसे पर आधारित है। देश में उत्पादित होने वाले उत्पादों पर लगने वाली सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का भुगतान करने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है।
स्रोत : दैनिक भास्कर