डीआरआई ने जब्त की 30.58 करोड़ की मेफेड्रोन

नई दिल्ली : राजस्‍व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने राजस्‍थान में 30.58 करोड़ रुपये मूल्‍य का 218.43 किलोग्राम मेफेड्रोन हाइड्रोक्‍लोराइड (नशीला पदार्थ) और 15.40 करोड़ रुपये मूल्‍य का 15.40 किलोग्राम मेथाम्‍फेटामाइन जब्‍त किया

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एक खुफिया सूचना पर कार्रवाई करते हुए वित्‍त मंत्रालय के राजस्‍व विभाग के राजस्‍व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने माउंट आबू और अहमदाबाद में समन्वित तरीके से व्‍यापक तलाशियां लीं और 25 मई 2015 को राजस्‍थान के माउंट आबू में मेसर्स ऋषि माइनकेम प्राइवेट लिमिटेड (डी-220, रीको औद्योगिक विकास केंद्र, फेज-II, मावल, आबू रोड) के कारखाना परिसर से 218.43 किलोग्राम मेफेड्रोन हाइड्रोक्‍लोराइड (मादक दवा एवं नशीला पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत एक नशीला पदार्थ) जब्‍त किया। इसके अलावा, गांधीनगर जिले में स्थित मेसर्स ल्‍यूसेंट फार्मा (प्‍लॉट नं. 3058/3059, फेज, जीआईडीसी, छत्राल, तालुका-कलोल) के कारखाना परिसर से एनडीपीएस अधिनियम 1985 के तहत 15.40 किलोग्राम मेथाम्‍फेटामाइन भी जब्‍त किया गया।
इस केस में कुल मिलाकर 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें इस मामले का सरगना एवं मास्‍टरमाइंड, मेसर्स ऋषि माइनकेम का निदेशक, मेसर्स ल्‍यूसेंट फार्मा का भागीदार, एक केमिस्‍ट और एक तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हैं। जब्‍त किए गए मेफेड्रोन का अंतर्राष्‍ट्रीय बाजार मूल्‍य 30.58 करोड़ रुपये और जब्‍त किए गए मेथाम्‍फेटामाइन का अंतर्राष्‍ट्रीय बाजार मूल्‍य 15.40 करोड़ रुपये है। इस मामले में आगे जांच जारी है।
मेफेड्रोन को हाल ही में एनडीपीएस अधिनियम, 1985 में शामिल किया गया है, जिसमें नशीले पदार्थों की सूची शामिल है। इसके लिए भारत सरकार के वित्‍त मंत्रालय द्वारा 5 फरवरी, 2015 को जारी राजपत्र अधिसूचना देखें। पिछले तीन महीनों के दौरान राजस्‍व खुफिया निदेशालय ने तकरीबन 1250 किलोग्राम मेफेड्रोन जब्‍त किया है और जब से इसे एनडीपीएस अधिनियम 1985 के तहत एक नशीला पदार्थ अधिसूचित किया गया है, तब से लेकर अब तक चार फैक्ट्रियों का पर्दाफाश किया है।

स्रोत : पीआईबी

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