जीएसटी के प्रावधानों से अवगत कराने पटना पहुंचे एक्सपर्ट

पटना| इनपुट टैक्स क्रेडिट पाने के लिए हमेशा कुछ न कुछ शर्तें होती है। कम्पोजिशन स्कीम के अंतर्गत निबंधित डीलर को इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं मिलता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेने के लिए समय सीमा निर्धारित है। यदि निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत करदाता ने इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेने के लिए फार्म नहीं भरा तो वह नहीं मिलेगा। क्रेडिट लेने के लिए रिवर्स चार्ज जमा कराना आवश्यक है। उक्त बातें रविवार को बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन में आयोजित सेमिनार में दिल्ली से आए जीएसटी विशेषज्ञ सीए दीपक भोलुसारिया ने कही। संचालन बीआईए के पुरुषोत्तम अग्रवाल ने किया।
सौजन्य से: दैनिक भास्कर
You are Visitor Number:- web site traffic statistics