जीएसटी की फर्जी बिलिंग कर दिल्ली के दो व्यापारियों ने सरकार को लगाया करोड़ों का चूना

लुधियाना. देश में अपनी तरह के एक पहले मामले में जीएसटी के क्लेम इनपुट टैक्स क्रैडिट का लाभ उठाने के लिए फर्जी बिल काटने के आरोप में स्थानीय चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट एसके गोयल की अदालत में दो उद्यमियों के खिलाफ फौजदारी शिकायत दाखिल की गई है। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस की लुधियाना विंग की ओर से उपरोक्त मामला पकड़ में आने के बाद दिल्ली की पिंगाशक इंटरप्राइजेस के मालिक जतिंदर मैनरो व श्री राधा ग्रुप के सैमी धीमान के खिलाफ सीजीएसटी एक्ट की धारा 132 के तहत शिकायत दाखिल की गई है। इस पर अदालत ने संज्ञान लेते हुए पहले से ही जेल में बंद उपरोक्त दोनों उद्यमियों को अदालत में पेश कराने हेतु उनके प्रोडक्शन वॉरंट जारी करने के आदेश दिए हैं और जेल प्रशासन को उन्हें 11 सितंबर को अदालत में पेश करने का आदेश दिया है

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जिस फर्म से माल खरीदने की बात कही, वह बंद मिली
विभाग के अनुसार उपरोक्त दोनों उद्यमियों ने क्लेम इनपुट टैैक्स क्रैडिट का लाभ उठाने के लिए एक दूसरे को बिल काट कर करीब 40 करोड़ का लाभ लिया। वहीं उन्होंने किसी भी तरह का कोई व्यापार न करते हुए मात्र फर्जी बिलों व कागजों के माध्यम से सरकार को करोड़ों का चूना लगा दिया। विभाग के अनुसार उपरोक्त दोनों ने आपसी मिलीभगत करके बिना किसी भी तरह का गुड्स सप्लाई किए अपना टैक्स बचाया। हालांकि उपरोक्त आरोपी पहले से ही जेल में बंद है। उनके अनुसार आरोपियों ने जिस फर्म से माल खरदीने की बात कही है, वो फर्म पहले से बंद है और दोनों ने आपस में बिलों का आदान प्रदान करते हुए करोड़ों रुपये का क्लेम इनपुट टैक्स क्रैडिट का लाभ लिया है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर निर्धारित की है।

सौजन्य से: दैनिक भास्कर

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