कस्टम सुप्रिडेंट सहित चार को छह साल की कैद

नई दिल्ली : सीबीआई की एक अदालत ने कस्टम एंड़ अधीक्षक तथा तीन इंसपेक्टर को फर्जी दस्तावेज के जरिए एक फार्म को लाभ पहुंचाने के मामले में छह साल कैद की सजा सुनाई है साथ ही 10 लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया है
जानकारी के मुताबिक, कस्टम एंड़ एक्साइज आइसीडी नई दिल्ली में तैनात अधीक्षक सुरजीत सिंह ने इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह, बीएस मीणा तथा आरएस मीणा के साथ मिलकर साजिश रची थी। आरोप है कि चारों ने मिलकर एक प्राइवेट फर्म को लाभ पहुंचाने के लिए फर्जी तरीके से लाखों रूपये का भुगतान कर दिया था। इस संबंध में चारों के खिलाफ साजिश रचने, फर्जी दस्तावेज तैयार करने, धोखाधड़ी व भ्रष्टाचार करने की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
सीबीआई का कहना है कि वर्ष 1995 में तफ्तीश पूरी होने के बाद कड़कड़डूमा अदालत स्थित सीबीआई के विशेष न्यायाधीश की अदालत में आरोप पत्रा दाखिल कर दिया। इस दौरान सीबीआई ने अनेक गवाह और साक्ष्य पेश किए। इस आधार पर अदालत ने चारों को छह साल कैद और 10 लाख जुर्माने की सजा सुनाई।

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