आयातकों और निर्यातकों को विदेशी मुद्रा विनिमय में ढील

मुंबई : रिजर्व बैंक ने आयातकों और निर्यातकों के लिए विदेशी मुद्रा विनिमय के मामले में हेजिंग के नियमों में ढील देते हुए उन्हें मौजूदा सीमा के 50 प्रतिशत से अधिक विदेशी मुद्रा वायदा अनुबंध करने की अनुमति दी। आरबीआई ने एक बयान में कहा, ‘यह निर्णय किया गया है कि बैंक सीएफओ और सीएस द्वारा हस्ताक्षर किए गए दस्तावेजों की जांच के बाद अपने ग्राहकों की वाजिब जरुरतों के बारे में संतुष्ट होकर पात्र सीमा के 50 प्रतिशत से अधिक अनुबंध की अनुमति दे सकते हैं।’
हालांकि, यह मंजूरी कुछ शर्तों के साथ दी जाएगी जिसमें यह घोषणापत्र दाखिल करना शामिल है कि इस सुविधा का इस्तेमाल करते समय सभी दिशानिर्देशों का अनुपालन किया गया है। रिजर्व बैंक ने इससे पहले पिछले साल भी विदेशी मुद्रा की विनिमय दर में उतार-चढ़ाव से बचाव के लिए हेजिंग सौदे करने के नियमों में ढील दी थी। उस समय भी पात्र सीमा के 50 प्रतिशत तक अनुबंध बुक करने की अनुमति दी गई थी।
स्रोत : इकनॉमिक टाइम्स
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