अब नहीं होगी गिरफ्तारी एक करोड़ की टैक्स चोरी में

नई दिल्ली : छोटे कारोबारियों को अक्सर टैक्स चोरी मामले में गिरफ्तारी का डर सताता है, लेकिन वित्त मंत्राालय के एक नियम बदलाव से उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। मंत्रालय ने छोटे और मंझोले कारोबारियों को राहत देते हुए एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी न चुकाने के मामले में नियमों में ढील दी है। अब एक करोड़ तक की कर चोरी के मामलों में गिरफ्तारी नहीं होगी।
मंत्रालय ने एक्साइज और सर्विस टैक्स के मामले में इनपुट टैक्स क्रेडिट के गलत इस्तेमाल पर एसएमई को गिरफ्तारी और मुकदमे से बचाने के लिए मोनेट्री लिमिट को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया है, जबकि पहले यह लिमिट क्रमश: 25 लाख रुपए और 10 लाख रुपए थी।
कस्टम टैक्स की चोरी के मामलों में अकसर छोटे कारोबारी ही फंसते थे और उन्हें उत्पीड़न सहना पड़ता था। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स (सीबीईसी) समय-समय पर इससे संबंधित नियमों में बदलाव से जुड़े दिशा-निर्देश जारी करता रहता है। विभागीय अधिकारी इन दिशा-निर्देशों के तहत फैसले लेते हैं।

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