मदुरै : मंगलवार को मदुरै में एक विशेष सीबीआई अदालत ने आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क विभाग के एक पूर्व अधीक्षक को तीन साल कैद की सजा सुनाई।
न्यायाधीश श्री एम.एम. कृष्णन ने पूर्व अधीक्षक श्री एस एक्स जयराज पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और सीबीआई को जयराज की काली कमाई की संपत्ति को जप्त करने के आदेश भी दिए।
सीबीआई ने 2006 में जयराज के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था और 2008 में आरोप पत्र दायर किया था।
सीबीआई के वरिष्ठ लोक अभियोजक श्री एन. नगेंद्रन ने सफलतापूर्वक कोर्ट में यह साबित कर दिया के अधिकारी ने वर्ष 1987 से 2006 तक 37 लाख रुपये की काली कमाई अर्जित की।
स्रोत : टाइम्स ऑफ़ इंडिया