शिमला : बाहर से लाए जाने वाले डीजल और लुब्रिकैंट्स पर एंट्री टैक्स लगाया जाएगा। इस पर अब तक छूट थी। इस संबंध में हिमाचल सरकार ने अध्यादेश लाया है। हालांकि, राज्य भर के पेट्रोल पंपों पर इसकी छूट रहेगी।
वैट चोरी को रोकने के लिए यह कदम सरकार ने उठाया है। सरकार ने बुधवार को राजपत्र में हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम 2010 का और संशोधन करने के लिए अध्यादेश 2016 लाया है।
इसे आगे शीत सत्र में पारित किया जाएगा। इसे एक सितंबर 2016 से लागू माना जाएगा। अध्यादेश में की गई व्यवस्था के मुताबिक माल निर्माण, प्रोसेसिंग, फुटकर काम, पैकिंग और ऊर्जा से आबद्ध उत्पादन के लिए राज्य के बाहर से मंगवाए जाने वाले डीजल और लुब्रिकैंट्स को अब एंट्री टैक्स देना होगा।
इसे 12 प्रतिशत की दर से देना होगा। अब तक हो रहा था कि राज्य के बाहर से डीजल और लुब्रिकैं ट्स मंगवाए जा रहे थे, मगर इन पर न तो प्रवेश कर दिया जा रहा था और न ही राज्य के भीतर इन पर वैट दिया जा रहा था। ऐसे में वैट चोरी को रोकने के लिए भी यह कदम विशेष रूप से उठाया गया है।
अब डीजल और लुब्रिकैंट्स पेट्रोल पंपों पर ही सस्ते पड़ेंगे। 12 प्रतिशत एंट्री टैक्स के साथ ये बाहर से मंगवाने पर महंगे पड़ेंगे। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने इस अध्यादेश को अपनी मंजूरी दे दी।
सौजन्य से : अमर उजाला