मूवी टिकट से लेकर टीवी तक जानिए क्या-क्या हुआ सस्ता

नई दिल्ली  केंद्र सरकार ने देशवासियों को बड़ी राहत दी है। जीएसटी काउंसिल ने अपनी 31वीं बैठक में कुल 23 वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी रेट घटा दिया है। सरकार के इस कदम से नए साल से पहले उभोक्ताओं को बड़ा तोहफा मिला है। आइए, जानते हैं, सरकार ने किन-किन वस्तुओं पर जीएसटी रेट को घटाया है और अब उनपर कितना टैक्स लगेगा।

28% से 18%
– टायर पर जीएसटी 28 फीसदी से घटकर 18 फीसदी
– लिथियम आयन बैट्री वाले पावर बैंक पर जीएसटी दर 28 फीसदी से घटकर 18 फीसदी

– वीसीआर पर जीएसटी 28 फीसदी से घटकर 18 फीसदी
– 32 इंच तक की टीवी पर दरें 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी
– बिलयर्डस और स्नूकर पर जीएसटी दर 28 फीसदी से घटकर 18 फीसदी
– डिजिटल कैमरा और वीडियो कैमरा रिकॉर्डर पर जीएसटी दर 28 फीसदी से घटकर 18 फीसदी
– वीडियो गेम कंसोल और एचएस कोड 9504 के तहत आने वाले गेम से जुड़ी अन्य वस्तुओं पर जीएसटी दर 28 फीसदी से घटकर 18 फीसदी
– एचएस कोड 8483 के तहत आने वाली पुली, ट्रांसमिशन शाफ्ट और क्रैंक, गियर बॉक्स इत्यादि पर जीएसटी 28 फीसदी से घटकर 18 फीसदी

28% से 5%
– दिव्यांगों के वाहनों के कल-पुर्जे

18% से 12%
– स्क्वायर्ड या डीबैग्ड कॉर्क
– नेचुरल कॉर्क से बनी चीजें
– एग्लोमिरेटेड कॉर्क

18% से 5%
-मार्बल रबल

12% से 5%
– नेचुरल कॉर्क
– वॉकिंग स्टिक
– फ्लाइआश की ईंटें

12% से शून्य
-म्यूजिक बुक्स

5% से शून्य
-सब्जियां (कच्ची या उबाली या भाप में पकाई गईं), फ्रोजेन, ब्रांडेड और डिब्बाबंद सब्जियां (रसायनों के जरिए संरक्षित लेकिन सीधे खाने के लिए अनुपयुक्त)

सेवाओं पर जीएसटी दरों में छूट 

-100 रुपये से ऊपर की सिनेमा की टिकट पर जीएसटी कर की दर को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत और 100 रुपये से कम की टिकट पर कर को 18 से घटाकर 12 प्रतिशत किया गया है।

-मालवाहक वाहनों के थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम पर जीएसटी दर को 18 से घटाकर 12 प्रतिशत किया गया।

-बैंकों द्वारा प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत प्राथमिक बचत खाता धारकों को मुहैया कराई जाने वाली सेवाओं को जीएसटी से मुक्त किया गया।

-भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 के तहत केंद्र/राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश या फिर आयकर अधिनियम की धारा 12एए के तहत पंजीकृत इकाई द्वारा स्थापित पुनर्वास केंद्रों, शिक्षण संस्थान, पुनर्वास केंद्रों पर मान्यता प्राप्त पुनर्वास पेशेवरों द्वारा दी जाने वाली सेवा को जीएसटी से छूट।

-सरकारी विभागों/स्थानीय प्रशासन को माल परिवहन सेवा देने वाली एंजेसियां, जिन्होंने कर कटौती के उद्देश्य से धारा 51 के तहत पंजीकरण कराया है, उन्हें रिवर्स चार्ज तंत्र (आरसीएम) के तहत कर के भुगतान से छूट।

-धार्मिक हवाई सेवाओं पर इकनॉमी श्रेणी में यात्रा करने पर अब पांच प्रतिशत और बिजनेस श्रेणी पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगी।

-तर्कसंगत संसद और राज्य विधानसभाओं/विधान मंडलों के मामले में जीएसटी के तहत रिवर्स चार्ज तंत्र (जहां कर काट कर जमा करने की जिम्मेदारी आपूर्तिकर्ता नहीं बल्कि खरीदार की होती है) उसी तरह से लागू होगा जिस तरह यह केंद्र और राज्य सरकारों के मामले लागू होता है।

-बैंकों या बैंकों के व्यावसायिक प्रतिनिधि (बीसी) को सेवाएं प्रदान करने वाली गैरपंजीकृत इकाइयों को भी आरसीएम के तहत रखा जायेगा। सरकारी विभागों को छोड़कर टीडीएस के लिए पंजीकृत किसी पंजीकृत व्यक्ति या कंपोजीशन योजना के तहत पंजीकृत इकाइयों को सिक्यॉरिटी सेवा ((सुरक्षागार्डों की आपूर्ति) को आरसीएम के दायरे में रखा गया।

source NBT

You are Visitor Number:- web site traffic statistics