रोहतक : चार करोड़ सर्विस टैक्स अदा न करने सहित चार मामलों में न्यायिक हिरासत में चल रहे बहादुरगढ़ स्थित सांगा इनर्जी कंपनी के निदेशक राजेंद्र सांगा को फिलहाल जेल में रहना पड़ेगा। ११ अप्रैल को कोर्ट की छुट्टी होने पर उन्हें ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया, जहां जमानत पर सुनवाई के लिए अगले वर्किंग डे १३ अप्रैल की तिथि निश्चित कर दी गई।
सांगा के वकील का कहना है कि टाटा पावर द्वारा बरती गई अनियमितताओं को सांगा एनर्जी कंपनी पर डाला गया है। गुरुवार को अदालत में पेश करने के बाद सीजेएम लोकेश गुप्ता ने सांगा को न्यायिक हिरासत में भेजते हुए जमानत पर सुनवाई के लिए 11 अप्रैल की तिथि निर्धारित की थी। इसी कड़ी में जेल पुलिस ने शनिवार को सांगा को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट की छुट्टी के चलते उन्हें ड्यूटी मजिस्ट्रेट विकास की अदालत में पेश किया गया, जिन्होंने जमानत पर सुनवाई न करते हुए 13 अप्रैल की तारीख दे दी।
हमारे पास मजबूत आधार
सांगा के वकील अतर सिंह पंवार का कहना है कि उनके मुवक्किल पर आरोप लगाया है कि उन्होंने टाटा पावर कंपनी द्वारा दिए गए सर्विस टैक्स का भुगतान नहीं किया, जबकि कई बार कहने के बाद भी टाटा पावर ने सांगा एनर्जी को अकाउंट व बैलेंस की जानकारी नहीं दी। इसके अलावा टाटा पावर पर करीब 70 लाख की देनदारी है। जब टाटा पावर ने पेमेंट ही नहीं किया तो सर्विस टैक्स कहां से बनता है। उन्होंने कहा कि एफआईआर में देरी विभाग का सबसे कमजोर प्वाइंट है। मामला 2011 का है तो एफआईआर 2015 में क्यों दर्ज कराई गई?
यह है मामला : प्रेम नगर के राजेंद्र सांगा बहादुरगढ़ स्थित सांगा इनर्जी के डायरेक्टर हैं। सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स विभाग ने करीब चार करोड़ का सर्विस टैक्स अदा न करने सहित चार मामलों में आरोपी बनाकर सांगा को गुरुवार को गिरफ्तार किया।
स्रोत : दैनिक भास्कर