तीन हजार करोड़ की अवैध मेंड्रेक्स मामले के अभियुक्त गुंजन दूदानी को जमानत नहीं

तीन हजार करोड़ रुपए की अवैध मेंड्रेक्स के मामले में गिरफ्तार मुख्य अभियुक्त सुभाष दूदानी के बेटे गुंजन दूदानी ने एनडीपीएस कोर्ट में जमानत अर्जी पेश की। पीठासीन अधिकारी रवींद्र माहेश्वरी ने इसे खारिज कर दिया। गुंजन ने प्रार्थना पत्र में सुभाष को जैविक पिता बताया और लंबे समय से कोई रिश्ता-संपर्क नहीं रखना बताया। दूसरी ओर अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि गुंजन के पासपोर्ट में सुभाष दूदानी के नाम का जिक्र बतौर पिता किया गया है। इसी पासपोर्ट से गुंजन ने कई विदेश यात्राएं भी की। अगली सुनवाई शनिवार को होगी। गौरतलब है कि डीआरआई ने 28 अक्टूबर, 2016 को कलड़वास इंडस्ट्रियल क्षेत्र से तीन हजार करोड़ रुपए की अवैध मेंड्रेक्स बरामद कर सुभाष दूदानी सहित अन्य को गिरफ्तार किया था।

मां का तलाक होने के बाद सुभाष से कोई रिश्ता नहीं : गुंजन

सुभाष ने गुंजन के नाम किया था फ्लैट : अभियोजन पक्ष : जमानत अर्जी में गुंजन ने बताया कि सुभाष दूदानी उसका जैविक पिता है। गुंजन जब 6 साल का था, तब मां रेखा ने सुभाष से तलाक ले लिया और गुल दूदानी से शादी कर ली थी। गुंजन मां के ही संरक्षण में रहा, इसलिए सुभाष से कोई रिश्ता नहीं रहा।

डीआरआई ने गलत आधारों पर सुभाष के कारोबार से जोड़कर गुंजन को अभियुक्त बनाया है। इस पर विशिष्ट लोक अभियोजक प्रवीण खंडेलवाल ने दलील दी कि गुंजन साल 2012 से 2015 तक सुभाष के व्यवसाय में सक्रिय रहा। फर्म से नियमित वेतन लिया। पासपोर्ट में पिता सुभाष का नाम लिखा है आैर इसी पासपोर्ट से विदेश यात्राएं भी कीं। हांगकांग कोर्ट एक मामले में सुभाष को दिवालिया घोषित करने वाली थी। बचने के लिए सुभाष ने एक फ्लैट की रजिस्ट्री गुंजन के नाम कर दी थी। गुंजन अपने पिता सुभाष से संपर्क में रहा और आर्थिक लाभ भी प्राप्त किया। यह भी बताया कि सुभाष की डीवीडी और सीडी बनाने की फैक्ट्री गुंजन संभालता था। इस लाइसेंस की आड़ में मेथाक्वालोन टैबलेट्स बनाते थे। डीआरआई ने इस मामले में आठ अभियुक्त बनाए थे।

 

सौजन्य से: दैनिक भास्कर

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