जीएसटी में 25 लाख रुपए या उससे ज्यादा की कर चोरी करने पर जाना होगा जेल

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बिलासपुर : 1 अप्रैल 2017 से पूरे देश में गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) लागू हो जाएगा। जीएसटी मॉडल लॉ को जस का तस लागू कर दिया गया तो टिन नंबर लेकर व्यापार कर रहे कारोबारी यदि 25 लाख या उससे अधिक की टैक्स चोरी करते हैं तो उन्हें एक से तीन वर्ष के लिए जेल जाना पड़ेगा। अभी केवल दो करोड़ से अधिक की एक्साइज चोरी में ही सजा का प्रावधान है।

जीएसटी काउंसिल ने छत्तीसगढ़ व पांडिचेरी को मॉडल राज्यों के तौर पर नामांकित किया है। सबसे पहले इन्हीं राज्यों के कारोबारियों को जीएसटी नंबर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के वाणिज्यिक कर विभाग ने राज्य के एक लाख कारोबारियों के लिए ई-सर्विसेस सेवा शुरू की है। यानी अब घर बैठे ही कारोबारी प्रोविजनल आईडी-पासवर्ड हासिल कर रहे हैं। इसके सहारे वे जरूरी दस्तावेजों के साथ ही जीएसटी के लिए ऑनलाइन नामांकन कर सकेंगे। जीएसटी लागू होने पर वैट, एक्साइज और सर्विस टैक्स की जगह एक ही टैक्स लगेगा। बिलासपुर संभाग एक व दो के 34 हजार कारोबारी भी जीएसटी में नामांकन के लिए कारोबारी ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन अधिकांश तो इस नए टैक्स के नियमों से अनजान है। उन्हें नहीं पता कि कई तरह की सुविधाओं के साथ ही गड़बड़ी करने पर यह नया टैक्स उन्हें जेल भी भिजवा सकता है। दैनिक भास्कर ने जीएसटी के जानकारों से चर्चा कि तो पता चला कि कारोबारियों से जीएसटी का कठोरता से पालन कराने के लिए इसमें सजा का प्रावधान भी रखा गया है। जीएसटी मॉडल लॉ 2016 के अंतर्गत सेक्शन 62 में जीएसटी आयुक्त को व्यापारियों को गिरफ्तार करने का पॉवर होगा, जबकि धारा 73 की उपधारा(ठ) के अंतर्गत व्यापारी के खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई होगी। इसके अंतर्गत सालाना 25 लाख रुपए से 50 लाख तक की टैक्स चोरी में एक वर्ष, 50 लाख से ढाई करोड़ रुपए तक की टैक्स चोरी में तीन वर्ष तो ढाई करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी में पांच वर्ष तक की सजा मिल सकती है।

शराब, जमीन व डीजल-पेट्रोल पर लागू नहीं

जीएसटी शराब, जमीन, न्यूजपेपर और डीजल-पेट्रोल के कारोबारियों पर लागू नहीं होगा। इन कारोबार में पहले की तरह एक्साइज और अन्य तरह के सर्विस टैक्स ही लागू होंगे। जीएसटी लागू नहीं होने से शराब व जमीन के कारोबार में पहले की तरह गड़बड़ी होने की आशंका है।

सभी कारोबारी गंभीरता से लें

सभी कारोबारियों को जीएसटी को पूरी गंभीरता से लेने की जरूरत है। उन्हें तुरंत अपने टिन नंबर व पासवर्ड से वेबसाइट पर लॉगिन करना चाहिए। उन्हें प्रोविजनल आईडी-पासवर्ड मिलेगा। सजा का प्रावधान मॉडल लॉ में है। यह लागू हुआ तो सजा मिलेगी। – आरएन साय, डिप्टी कमिश्नर वाणिज्यिक कर विभाग छग

जीएसटी में छत्तीसगढ़ के एक लाख कारोबारियों का होगा नामांकन

नियमों में बदलाव भी संभव

अभी जीएसटी में मॉडल लॉ लाया गया है। इसमें सजा का प्रावधान है। जीएसटी लागू होने के पहले नियम में बदलाव संभव है। फिलहाल 25 लाख से ढाई करोड़ तक की टैक्स गड़बड़ी में एक से पांच वर्ष तक की सजा की बात शामिल है। – विवेक सारस्वत, सीनियर एडवोकेट व प्रवक्ता वाणिज्यिक कर विभाग छग

तीनों ही तरह की टैक्स चोरी में होगी सजा

तीन तरह से टैक्स चोरी होती है। पहला कारोबारी कस्टमर से टैक्स लेते हैं लेकिन सरकार के खजाने में जमा नहीं करते। दूसरा आउटपुट में गड़बड़ी यानी सेल न दिखाकर टैक्स चोरी,तीसरा इनपुट में हेर-फेर करके चोरी। इसके तहत कारोबारी बोगस बिलिंग करते हैं यानी कम बिक्री कर ज्यादा बताते हैं। तीनों ही तरह की चोरी में सजा मिलेगी। – सुभाष अग्रवाल, सीनियर चार्टर्ड एकाउंटेंट

सौजन्य से : भास्कर न्यूज़

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