बोधगया : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सूबे में पूर्ण शराबबंदी को लागू कर दी है। लेकिन, एयरपोर्ट के जरिये विदेशी शराब की बोतलें लाने पर कोई पाबंदी नहीं है। एयरपोर्ट पर पोस्टेड कस्टम विभाग के सहायक अधीक्षक एनके चौधरी ने बताया कि उनका विभाग केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार कामकाज करता है। उन नियमों के अनुसार, कोई भी विदेशी पर्यटक अपने साथ दो लीटर विदेशी शराब के साथ यात्रा कर सकता है।
एयरपोर्ट पर जांच के दौरान कस्टम विभाग उन्हें नहीं रोकेगा। एयरपोर्ट परिसर से बाहर निकलने के बाद संबंधित थानों की पुलिस इस मामले में क्या प्रक्रिया अपनायेगी, यह पुलिस विभाग का मामला है। इस संबंध में एयरपोर्ट डायरेक्टर दिलीप कुमार ने बताया कि सूबे में पूर्ण रूप से शराबबंदी की सूचना मिली है। लेकिन, इस मामले को लेकर एयरपोर्ट पर क्या कार्रवाई की जायेगी, इससे संबंधित वरीय अधिकारियों से कोई निर्देश नहीं मिला है।
चूंकि, सामान की जांच की जिम्मेवारी कस्टम विभाग के जिम्मे है। लेकिन, जब तक इस मामले पर कोई निर्देश नहीं मिलता है, वर्तमान के नियमों के अनुसार ही शराब की बोतलें लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों को सुविधा दी जायेगी।
उन्होंने बताया कि इंटरनेशनल यात्रियों को विदेशी शराब की बोतलें मुहैया कराने के लिए कई महत्वपूर्ण एयरपोर्ट पर ही डूटी फ्री वाइन शॉप हैं। वहां से उन्हें निर्धारित मात्रा में शराब की बोतलें खरीदने की छूट है। वैसे यात्री अगर गया एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो उनकी शराब को गया एयरपोर्ट पर जब्त नहीं किया जायेगा।