एनडीपीएस ऐक्ट में शामिल होगा MD ड्रग

मुंबई: भारत सरकार के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहित शाह की अदालत को बताया कि केंद्र सरकार मेफेड्रोन ड्रग को एनडीपीएस ऐक्ट में लाने पर विचार कर रही है ताकि युवाओं को इसके शिकंजे से बचाया जा सके। इस ड्रग को म्याऊं-म्याऊं, एमडी आदि नामों से भी जाना जाता है।
गौरतलब है कि डॉक्टर युसु‌फ मर्चेंट ने कोर्ट में एक याचिका दायर कर इस ड्रग पर रोक लगाने की मांग करते हुए इसे एनडीपीएस ऐक्ट की सूची में लाने को कहा है ताकि इसकी बिक्री, सप्लाई और इसका उपभोग अन्य प्रतिबंधित दवाओं की तरह हो जाए। अर्थात उसे तस्करी माना जाएगा जिसकी काफी कठोर सजा होती है।
उन्होंने अपनी याचिका में कोर्ट को बताया कि सस्ता होने के कारण यह ड्रग स्कूल-कॉलेज में खूब लोकप्रिय है और हजारों युवा इसके सेवन से बर्बाद हो रहे हैं। उन्होंने यह भी जिक्र किया कि महाराष्ट्र सरकार ने भी केंद्र सरकार के पास एक प्रस्ताव भेजकर इस ड्रग को इस ऐक्ट में लाने की सिफारिश की है। इस आशय का एक प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में अपने नागपुर अधिवेशन में पारित किया था।
स्रोत : नवभारत टाइम्स
You are Visitor Number:- web site traffic statistics